यूपी विधवा पेंशन योजना का शुभारम्भ सरकार द्वारा राज्य की विधवा निराश्रित महिलाओं के लिए किये गया है। यह योजना विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गयी है। इस योजना के अंतर्गत प्रतिमाह राज्य की विधवा महिलाओं को पेंशन प्रदान की जाएगी। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी विधवा महिलाओं को योजना के अंतर्गत मदद प्रदान की जाएगी। पेंशन के रूप में महिलाओं को 500 रूपए की राशि प्रतिमाह प्रदान की जाएगी।
आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से [पंजीकरण] उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना क्या है ? इस पेंशन योजना Uttar Pradesh Vidhwa Pension Yojana का आवेदन करने के लिए क्या क्या डाक्यूमेंट्स चाहिए ? कौन आवेदन कर सकते है ? और उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना संबंधित सभी जानकारी को प्रदान करेंगे। अतः [पंजीकरण] उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए हमारे इस लेख को ध्यानपूर्वक और पूरा अंत तक पढ़ें।
विधवा पेंशन योजना
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के माध्यम से राज्य के सभी विधवा महिलाओं को लाभान्वित किया जायेगा जो पति की मृत्यु के बाद बेसहारा है एवं जीवन निर्वाह करने के लिए उनके पास कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है। ऐसी निर्धन महिलाओं को यूपी सरकार के द्वारा प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना यूपी वृद्धा पेंशन योजना के माध्यम राज्य की 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की अवस्था वाली सभी विधवा महिलाओं को लाभ मिलेगा। महिलाओं को अपने जीवन जीने के लिए किसी अन्य व्यक्ति का आश्रय नहीं लेना पड़ेगा। प्रतिमाह के आधार पर मिलने वाली राशि से वह अपनी दैनिक दिनचार्य में होने वाली आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से कर सकती है। Uttar Pradesh Vidhwa Pension Yojana राज्य की विधवा महिलाओं के जीवन जीने की राह आसान और सरल बनाने में मदद करेगा।
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
राज्य की जो भी इच्छुक लाभार्थी विधवा महिलाये विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहती है वह नीचे बताई गयी प्रक्रिया को अपना कर सरलता से उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते है। उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया निम्न प्रकार है –
- यूपी विधवा पेंशन योजना आवेदन हेतु sspy-up.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट में प्रवेश करें।
- वेबसाइट में प्रवेश करने के पश्चात होम पेज में निराश्रित महिला पेंशन के विकल्प में करें।
- नए पेज में आवेदिका महिला को ऑनलाइन आवेदन करें के विकल्प को चुनना होगा।
- इसके पश्चात अगले पेज में आवेदन करने के लिए आवेदिका की स्क्रीन में आवेदन फॉर्म प्राप्त होगा।
- आवेदन फॉर्म को लाभार्थी महिलाओं को 4 स्टेप्स के माध्यम से भरना होगा।
- 1 –व्यक्तिगत विवरण
- 2- बैंक का विवरण
- 3 –आय का विवरण
- 4 –दस्तावेज़(Document) अपलोड करें
- आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी दर्ज करने के बाद Declaration फॉर्म में टिक करके कैप्चा कोड को दर्ज करें।
- इसके बाद Submit बटन में क्लिक करें।
- इस तरह से रजिस्ट्रेशन सफल हो जाने के बाद आवेदिका के मोबाइल नंबर में पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी।
विधवा पेंशन योजना आवेदन करने के लिए दस्तावेज
वे आवेदक महिलाएं जो उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना का लाभ लेना चाहती है, उन्हें आवेदन फॉर्म भरने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी। जिनके बारे में हम आपको नीचे दिए गए चित्र के माध्यम से बताने जा रहें है। विधवा पेंशन योजना आवेदन करने के लिए दस्तावेज निम्न प्रकार है –
- निराश्रित विधवा महिला का आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- परिवार का सालाना आय प्रमाण पत्र
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- मोबाईल नंबर
- बैंक खाता पासबुक विवरण
- जन्म प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो