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UP Shram Vibhag Yojana List : कितने आयेंगे पैसे, जाने श्रम कार्ड सभी लाभ क्या पा सकते है आप लोग

Last Updated On February 12, 2022

UP Shram Vibhag Yojana List | यूपी श्रम विभाग योजना लिस्ट ऑनलाइन 

श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए एवं उनको विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता मुहैया कराने के उद्देश्य से राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है। इन योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती हैं।

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आज हम आपको उत्तर प्रदेश श्रम विभाग द्वारा आरंभ की गई ऐसे ही योजनाओं से संबंधित जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। इस लेख को पढ़कर इन योजनाओं का उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि से संबंधित जानकारी प्राप्त होगी। तो दोस्तों यदि आप UP Shram Vibhag Yojana से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप से निवेदन है कि आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।



UP Shram Vibhag Yojana List 2022

उत्तर प्रदेश के श्रमिकों के लिए उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं जैसे कि मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, आवासीय विद्यालय योजना, सौर ऊर्जा सहायता योजना, कन्या विवाह अनुदान योजना, आवास सहायता योजना आदि का संचालन किया जाता है। इन योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों को विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सभी पंजीकृत श्रमिक यूपी श्रम विभाग योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन किया जा सकता है।

सरकार द्वारा आरंभ की गई योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। उनको अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उनको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इसके अलावा इन योजनाओं के माध्यम से वह सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनेंगे।



यूपी श्रम विभाग योजना का उद्देश्य

यूपी श्रम विभाग योजना का मुख्य उद्देश्य सभी श्रमिकों तक विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। श्रमिकों को उनके लिए आरंभ की गई योजनाओं की जानकारी नहीं होती है। इस कारणवश वह विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। इस योजना के माध्यम से सभी श्रमिकों तक विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा।

जिससे कि प्रत्येक पात्र श्रमिक यूपी श्रम विभाग योजना का लाभ प्राप्त कर सके। इन सभी योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा एवं वह आत्मनिर्भर एवं सशक्त भी बनेंगे। अब श्रमिकों को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि सरकार द्वारा उनको विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

Key Highlights Of UP Shram Vibhag Yojana List 2022

योजना का नाम यूपी श्रम विभाग योजना
किसने आरंभ की उत्तर प्रदेश सरकार
लाभार्थी उत्तर प्रदेश के श्रमिक
उद्देश्य सभी श्रमिकों तक विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाना
आधिकारिक वेबसाइट यहां क्लिक करें
साल 2022
राज्य उत्तर प्रदेश
आवेदन का प्रकार ऑनलाइन/ऑफलाइन




यूपी श्रम विभाग योजनाओं के प्रकार

मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना

मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना के अंतर्गत महिला श्रमिकों को प्रसव होने की स्थिति में समतुल्य तथा आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाती है। इस योजना का लाभ दो प्रसव तक प्राप्त किया जाता है। महिला श्रमिक को इस योजना का लाभ केवल संस्थागत प्रसव की स्थिति में ही प्रदान किया जाता है। इस योजना का लाभ पहली कन्या संतान एवं दूसरी संतान भी बालिका होने पर प्रदान किया जाता है। यदि दंपति निसंतान है तो उस स्थिति में गोद ली गई बालिकाओं पर भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है। इसके अलावा गर्भपात होने की स्थिति में एवं नसबंदी कराए जाने की स्थिति में भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है। यदि दंपति को पुत्र होता है तो इस दशा में भी इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

संत रविदास शिक्षा सहायता योजना

संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के माध्यम से सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के 25 वर्ष से कम की आयु के अधिकतम दो बालक या बालिकाओं को कक्षा 1 से उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने तक छात्रवृत्ति मोहिया करवाई जाती है। केवल एक परिवार के दो बच्चे ही इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। कक्षा एक से पांच तक ₹150 प्रति माह, कक्षा 6 से 10 तक ₹200 प्रति माह, कक्षा 11 से 12 तक ₹250 प्रतिमाह इस योजना के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा आईटीआई अथवा समक्ष प्रशिक्षण हेतु सरकारी शुल्क में समतुल्य स्नातक हेतु ₹1000 तथा परास्नातक हेतु ₹200,0 इंजीनियरिंग मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए ₹8000 प्रतिमाह, अनुसंधान हेतु ₹12000 प्रतिमाह इस योजना के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा कक्षा 10 एवं 12 उत्तीर्ण करने वाली बालिकाओं को साइकिल भी प्रदान की जाती है।



मेधावी छात्र पुरस्कार योजना

मेधावी छात्र पुरस्कार योजना का लाभ उन सभी श्रमिकों के बच्चों को प्रदान किया जाएगा जिन्होंने कक्षा 5वी से 12वीं तक 55% या फिर उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं एवं कक्षा 10 से 12 तक 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इसके अलावा इस योजना का लाभ उन छात्रों को भी प्रदान किया जाएगा जिन्होंने आईटीआई, बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी, एलएलबी आदि में 60% से अधिक अंक प्राप्त किए है या फिर पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, मेडिकल डिग्री प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के उपरांत प्रवेश लिया गया है।

आवासीय विद्यालय योजना

आवासीय विद्यालय योजना के माध्यम से निर्माण श्रमिकों के 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को प्राथमिक, जूनियर हाई स्कूल एवं माध्यमिक शिक्षा की सुविधा प्रदान करने हेतु आवासीय विद्यालयों में प्रवेश प्रदान किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से बच्चों को निशुल्क आवास, वस्त्र, भोजन एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। यह योजना प्रदेश के 12 जनपदों में संचालित की जाती है।

कौशल विकास, तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना

 कौशल विकास, तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना के माध्यम से निशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यदि पंजीकृत श्रमिक स्वयं प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है तो इस दशा में अकुशल श्रमिक का न्यूनतम वेतन से समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात मूल्यांकन परीक्षा श्रमिक को उत्तीर्ण करनी अनिवार्य होगी। यदि श्रमिक द्वारा स्वयं प्रशिक्षण प्राप्त किया जाता है तो इस स्थिति में श्रमिक की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा आवेदक स्वयं अथवा उसका पति/पत्नी/पिता पंजीकृत निर्माण निर्माण श्रमिक हो और उसका अंशदान अध्तन जमा होना अनिवार्य है.



सौर ऊर्जा सहायता योजना

इस योजना के माध्यम से निर्माण श्रमिक के स्थाई आवास पर दो एलईडी बल्ब, एक डीसी टेबल फैन, एक सोलर पैनल, चार्जिंग कंट्रोलर, एक मोबाइल चार्जर स्थापित किया जाएगा। आपूर्ति किए गए संयंत्र पर 5 वर्ष की गारंटी प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ आवेदक को केवल एक बार ही प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा जिन आवेदकों के बच्चे कक्षा 9 से 12 के मध्य अध्ययनरत हैं उनको वरीयता भी प्रदान की जाएगी।

कन्या विवाह अनुदान योजना

कन्या विवाह अनुदान योजना के माध्यम से पंजीकृत श्रमिक की अविवाहित पुत्री के विवाह पर ₹55000 प्रति पुत्री प्रदान किए जाएंगेएम इसके अलावा यदि विवाह इंटर कास्ट होता है तो इस स्थिति में ₹61000 की अनुदान धनराशि प्रदान की जाएगी। यह धनराशि कम से कम 11 जोड़ों के सामूहिक विवाह की दशा में प्रदान की जाएगी। इसके अलावा ₹7000 का आयोजन व्यय भी बोर्ड द्वारा वहन किया जाएगा। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं वर्ग की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी अनिवार्य है।

आवास सहायता योजना

आवास सहायता योजना के माध्यम से निर्माण श्रमिकों को नया आवास बनाने अथवा क्रय करने के लिए ₹100000 की धनराशि प्रदान की जाएगी। पहले से उपलब्ध आवास की मरम्मत करने के लिए ₹15000 की धनराशि इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाएगी। एक लाभार्थी को केवल एक ही लाभ प्रदान किया जाएगा। एक लाभार्थी आवास बनवाने एवं मरम्मत करवाने के लिए का लाभ प्राप्त करने का पात्र नहीं है। इस योजना का लाभ लाभार्थी द्वारा केवल जीवन में एक बार ही प्राप्त किया जा सकता है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिक की अधिकतम आयु 55 वर्ष होनी चाहिए।



शौचालय सहायता योजना

शौचालय सहायता योजना के माध्यम से आवेदक को ₹12000 की राशि दो समान किस्तों में शौचालय निर्माण करवाने हेतु प्रदान की जाएगी। जिसमें से प्रथम किस्त की राशि ₹6000 एवं द्वितीय किस्त की राशि ₹6000 होगी। प्रथम किस्त की राशि प्रोत्साहन अग्रिम के रूप में होगी तथा दूसरी किस्त निर्माण पूर्ण होने पर एवं शौचालय का प्रयोग आरंभ होने के पश्चात प्रदान की जाएगी। यह राशि जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिकों का चयन भी जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा किया जाएगा। लाभ की राशि का भुगतान सीधे लाभार्थी के खाते में किया जाएगा।

चिकित्सा सुविधा योजना

चिकित्सा सहायता योजना के अंतर्गत विवाहित निर्माण श्रमिक को प्रतिवर्ष ₹3000 तथा अविवाहित निर्माण श्रमिक को प्रतिवर्ष ₹2000 की धनराशि प्रदान की जाएगी। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में वितरित की जाएगी। इस योजना का लाभ पति या पत्नी में से किसी एक को ही प्रदान किया जाएगा। इस योजना का लाभ श्रमिक को केवल तभी प्रदान किया जाएगा जब वह निर्माण श्रमिक के रूप में बोर्ड में पंजीकृत हो एवं अद्यतन अंशदान जमा कर रहा हो।

आपदा राहत सहायता योजना

आपदा सहायता योजना के माध्यम से आपदा होने की स्थिति में ₹1000 की धनराशि/  वार्षिक/ अदवार्षिक/ त्रिमासिक/ मासिक रूप में (जैसे भी केंद्र एवं राज्य सरकार निर्णय लिया जाएगा) लाभार्थी के बैंक खाते में वितरित की जाएगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिक निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए एवं अद्यतन रूप से अंशदान जमा कर रहा होना चाहिए।



महात्मा गांधी पेंशन योजना

महात्मा गांधी पेंशन योजना के माध्यम से पात्र श्रमिकों को प्रतिमाह ₹1000 की धनराशि प्रदान की जाएगी। यदि लाभार्थी श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में यह राशि उसकी पत्नी या पति को प्रदान की जाएगी। इस पेंशन राशि में प्रत्येक 2 वर्षों के पश्चात ₹50 की वृद्धि की जाएगी जो कि अधिकतम ₹1250 तक होगी। इस योजना का लाभ केवल उन श्रमिकों को प्रदान किया जाएगा जिनकी आयु 60 वर्ष से ज्यादा हो चुकी है। केवल पंजीकृत श्रमिक ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पंजीयन की न्यूनतम अवधि 10 वर्ष निर्धारित की गई है।

गंभीर बीमारी सहायता योजना

गंभीर बीमारी सहायता योजना के माध्यम से पंजीकृत श्रमिकों को यदि कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो इस स्थिति में आयुष्मान भारत योजना में देय हितलाभ के समतुल्य राशि पूर्ण प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसके अलावा चिकित्सालय द्वारा इलाज का एस्टीमेट दिए जाने पर चिकित्सालय को अग्रिम राशि का भुगतान भी किया जा सकता है। इस योजना का लाभ केवल पंजीकृत श्रमिक ही उठा सकते हैं। इसके अलावा पंजीकृत श्रमिक की पति या पत्नी, अविवाहित पुत्रियां एवं 21 वर्ष की आयु से कम के पुत्र भी इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

मृत्यु, विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना

कार्यस्थल पर दुर्घटना होने की स्थिति में ₹500000 की धनराशि प्रदान की जाएगी। कार्यस्थल पर दुर्घटना के कारण पूर्ण स्थाई विकलांगता की दशा में ₹300000 तथा आंशिक अपंगता में ₹200000 प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा यदि विकलांगता कार्यस्थल पर नहीं होती है या फिर सामान्य मृत्यु होती है तो इस स्थिति में ₹200000 की धनराशि प्रदान की जाएगी। स्थाई आंशिक विकलांगता की दशा में ₹100000 प्रदान किए जाएंगे। यदि श्रमिक पंजीकृत नहीं है तो इस स्थिति में कार्यस्थल पर गठित मृत्यु होने पर ₹50000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यदि किसी दुर्घटना या बीमारी के कारण अक्षम हो जाते हैं तो पूरे जीवन काल तक 1500-1250-1000 की पेंशन प्रदान की जाएगी।



अंत्येष्टि सहायता योजना

अंत्येष्टि सहायता योजना के अंतर्गत ₹25000 की धनराशि मृतक के आश्रितों को प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ केवल उसी श्रमिक को प्रदान किया जाएगा जो बोर्ड में पंजीकृत है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिक का अंशदान मृत्यु की तिथि पर प्रभावी होना चाहिए।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय चेतना योजना

पंडित दीनदयाल उपाध्याय चेतना योजना के माध्यम से श्रमिकों के लिए सरकार द्वारा आरंभ की गई सभी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा श्रमिको को विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी समय समय पर प्रदान की जाएगी। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों के लिए आरंभ की गई विभिन्न योजनाओं का प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा। जिससे कि सभी श्रमिक विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सक्षम बन सके।

यूपी श्रम विभाग योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले लाभ

योजनाओं के नाम प्रदान किए जाने वाले लाभ
मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना पंजीकृत पुरुष कामगार को ₹6000 एकमुश्त राशि। महिला कर्मकार की संस्थागत प्रसव की स्थिति में 3 माह के न्यूनतम वेतन के समतुल्य धनराशि तथा ₹1000 चिकित्सा बोनस। गर्भपात होने की स्थिति में 6 सप्ताह के समतुल्य तथा नसबंदी कराए जाने पर 2 सप्ताह के समतुल्य न्यूनतम वेतन। शिशु के पुत्र होने की दशा में ₹20000 तथा पुत्री होने की दशा में ₹25000 की धनराशि। कानूनी रूप से गोद ली गई बालिका की दशा में ₹25000 की सावधि जमा की जाएगी। जन्म से दिव्यांग बालिका होने की स्थिति में ₹50000 सावधि जमा की जाएगी।
संत रविदास शिक्षा सहायता योजना कक्षा 1 से 5 तक ₹150 प्रतिमाह, कक्षा 6 से 10 तक ₹200 प्रतिमाह, कक्षा 11 एवं 12 में ₹250 प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा आईटीआई अथवा समक्ष प्रशिक्षण के लिए सरकारी शुल्क में समतुल्यजेड स्नातक के लिए ₹1000 तथा परास्नातक के लिए ₹2000, इंजीनियरिंग/मेडिकल परास्नातक के लिए ₹8000 प्रति माह एवं अनुसंधान हेतु ₹12000 प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा कक्षा दसवीं एवं बारहवीं उत्तीर्ण करने वाली बालिकाओं को साइकिल प्रदान की जाएगी।
मेधावी छात्र पुरस्कार योजना कक्षा 6 से अच्छे अंक प्राप्त करने पर अधिसूचना की तालिका के अनुसार निहित पुरस्कार।
आवासीय विद्यालय योजना 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निशुल्क आवासीय शिक्षा।
कौशल विकास, तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना
निशुल्क प्रशिक्षण।
सौर ऊर्जा सहायता योजना 2 एलईडी बल्ब, एक डीसी टेबल फैन, एक सोलर पैनल, चार्जिंग कंट्रोलर, एक मोबाइल चार्जर प्रदान किया जाएगा।
कन्या विवाह अनुदान योजना ₹55000 सवजातिये विवाह करने पर एवं जाति के बाहर विवाह करने पर ₹61000 की अनुदान राशि।
आवास सहायता योजना नया आवास बनवाने के लिए ₹100000 की धनराशि तथा आवास की मरम्मत करवाने के लिए ₹15000 की धनराशि।
शौचालय सहायता योजना शौचालय निर्माण के लिए ₹12000 की धनराशि।
चिकित्सा सुविधा योजना ₹2000 अविवाहित श्रमिक को एवं ₹3000 विवाहित श्रमिक को (प्रतिवर्ष)
आपदा राहत सहायता योजना ₹1000 की आर्थिक सहायता
महात्मा गांधी पेंशन योजना ₹1000 की प्रतिमाह धनराशि।
गंभीर बीमारी सहायता योजना एंपेनल्ड अस्पतालों में इलाज करवाने पर आयुष्मान भारत योजना के तहत देय हितलाभ के समतुल्य राशि पूर्व प्रतिपूर्ति।
मृत्यु विकलांगता संहिता एवं अक्षमता पेंशन योजना कार्यस्थल पर दुर्घटना होने की स्थिति में ₹500000 की धनराशि प्रदान की जाएगी। कार्यस्थल पर दुर्घटना के कारण पूर्ण स्थाई विकलांगता की दशा में ₹300000 तथा आंशिक अपंगता में ₹200000 प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा यदि विकलांगता कार्यस्थल पर नहीं होती है या फिर सामान्य मृत्यु होती है तो इस स्थिति में ₹200000 की धनराशि प्रदान की जाएगी। स्थाई आंशिक विकलांगता की दशा में ₹100000 प्रदान किए जाएंगे। यदि श्रमिक पंजीकृत नहीं है तो इस स्थिति में कार्यस्थल पर गठित मृत्यु होने पर ₹50000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यदि किसी दुर्घटना या बीमारी के कारण अक्षम हो जाते हैं तो पूरे जीवन काल तक 1500-1250-1000 की पेंशन प्रदान की जाएगी।
अंत्येष्टि सहायता योजना ₹25000 की धनराशि मृतक के आश्रितों को प्रदान की जाएगी।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय चेतना योजना सभी योजनाओं की जानकारी श्रमिकों तक पहुंचाना।




यूपी श्रम विभाग योजना के लाभ तथा विशेषताएं

  • उत्तर प्रदेश के श्रमिकों के लिए उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है।
  • इन योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों को विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
  • सभी पंजीकृत श्रमिक इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।
  • इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिकों द्वारा ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन किया जा सकता है।
  • सरकार द्वारा आरंभ की गई इन योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार आएगा।
  • उनको अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
  • क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उनको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी।
  • इसके अलावा इन योजनाओं के माध्यम से वह सशक्त एवं आत्मनिर्भर भी बन सकेंगे।

यूपी श्रम विभाग योजना की पात्रता

योजनाओं के नाम पात्रता
मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना इस योजना का लाभ श्रमिकों को केवल प्रथम 2 वर्ष तक ही प्रदान किया जाएगा।केवल संस्थागत प्रसव की स्थिति में ही इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।बालिका मदद योजना का लाभ पहली कन्या संतान एवं दूसरी संतान भी कन्या होने पर प्रदान किया जाएगा।निसंतान दंपत्ति को कानूनी रूप से गोद ली गई बालिका पर भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
संत रविदास शिक्षा सहायता योजना इस योजना का लाभ एक परिवार के अधिकतम दो बच्चों को ही प्रदान किया जाएगा।बच्चे की आयु 25 वर्ष से कम होनी चाहिए।केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।
मेधावी छात्र पुरस्कार योजना वे सभी श्रमिक जिनके पुत्र एवं पुत्री ने कक्षा 5 से 9 तक 55% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं वह योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।कक्षा 10 से 12 तक 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चे भी इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।इसके अलावा आईटीआई, बीए, बीकॉम, बीएससी आदि में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, मेडिकल डिग्री में राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात प्रवेश लेने पर भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा
आवासीय विद्यालय योजना इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पंजीकृत श्रमिक के बच्चे की आयु 6 से 14 वर्ष होनी चाहिए।निर्माण श्रमिक विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
कौशल विकास, तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना इस योजना का लाभ आवेदक को तभी प्रदान किया जाएगा जब वह स्वयं या फिर उसके/पति/पत्नी या पिता पंजीकृत है तथा अंशदान अद्यतन जमा कर रहे हैं।यदि पंजीकृत श्रमिक खुद प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं तो उनकी आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।पत्नी की कोई भी आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है।अविवाहित पुत्री की भी कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है।आश्रित पुत्र की अधिकतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
सौर ऊर्जा सहायता योजना आवेदक बोर्ड में पंजीकृत श्रमिक होना चाहिए तथा उसके द्वारा अंशदान अद्यतन जमा किया जाना होना चाहिए।इस योजना का लाभ परिवार के एक व्यक्ति को केवल एक बार ही प्रदान किया जाएगा।
कन्या विवाह अनुदान योजना इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिक पंजीकृत होना चाहिए एवं उसके द्वारा अंशदान अद्यतन जमा किया जाना होना चाहिए।पंजीयन की न्यूनतम समय सीमा 100 दिन निर्धारित की गई है।इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए वधू की आयु 18 वर्ष या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए एवं वर की आयु 21 वर्ष या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए।महिला पंजीकृत श्रमिक इस योजना का लाभ स्वयं के विवाह के लिए भी प्राप्त कर सकती हैं।
आवास सहायता योजना आवेदक पंजीकृत श्रमिक होना चाहिए।इस योजना का लाभ पूरे जीवन काल में केवल एक बार ही प्राप्त किया जा सकता है।आवेदक का पंजीयन 5 वर्ष पुराना होना चाहिए एवं आवेदक की अधिकतम आयु 55 वर्ष होनी चाहिए।आवेदक द्वारा किसी अन्य आवास योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया जाना होना चाहिए।श्रमिक एवं उसके परिवार के पास पक्का रिहायशी मकान होना चाहिए एवं उसका निर्माण करने हेतु पर्याप्त भूमि होनी चाहिए।
शौचालय सहायता योजना
आवेदक पंजीकृत श्रमिक होना चाहिए।श्रमिक द्वारा नियमित रूप से अधतन अंशदान जमा किया जाना होना चाहिए।लाभार्थी के पास आधार कार्ड एवं राष्ट्रीय कृत बैंक में सीबीएस ब्रांच में खाता होना अनिवार्य है।श्रमिक द्वारा शौचालय निर्माण हेतु किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ नहीं प्राप्त किया जाना होना चाहिए।
चिकित्सा सुविधा योजना श्रमिक बोर्ड में पंजीकृत होने चाहिए।श्रमिकों द्वारा नियमित रूप से अद्यतन अंशदान जमा किया जाना होना चाहिए।
आपदा राहत सहायता योजना श्रमिक बोर्ड में पंजीकृत होने चाहिए।श्रमिकों द्वारा नियमित रूप से अद्यतन अंशदान जमा किया जाना होना चाहिए।
महात्मा गांधी पेंशन योजना आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।आवेदक की आयु 60 वर्ष या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए।श्रमिक के पंजीयन की न्यूनतम अवधि 10 वर्ष निर्धारित की गई है।श्रमिक द्वारा राज्य या फिर केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही है किसी भी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा होना चाहिए।
गंभीर बीमारी सहायता योजना श्रमिक पंजीकृत होना चाहिए।इस योजना का लाभ पंजीकृत श्रमिक एवं उसके पति या पत्नी, अविवाहित पुत्रियां एवं 21 वर्ष से कम आयु के पुत्र को भी प्रदान किया जाएगा।इस योजना के लाभार्थी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं है।
मृत्यु विकलांगता संहिता एवं अक्षमता पेंशन योजना आवेदक पंजीकृत श्रमिक होना चाहिए।राज्य बीमा निगम से पेंशन प्राप्त करने के लिए श्रमिक अपात्र होना चाहिए।श्रमिक की अक्षमता 50% या फिर उससे अधिक होनी चाहिए।
अंत्येष्टि सहायता योजना वह श्रमिक जिस के संदर्भ में हितलाभ का दावा किया जा रहा है वह बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए एवं उसका अंशदान मृत्यु की तिथि पर प्रभावी होना चाहिए।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय चेतना योजना उत्तर प्रदेश के सभी श्रमिकों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।




महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु का प्रमाण
  • राशन कार्ड
  • वोटर आईडी कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल आईडी
  • बैंक पासबुक की छायाप्रति

यूपी श्रम विभाग योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको आवेदन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको सामने आवेदन फॉर्म खुल कर आएगा।
  • आपको इस आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप यूपी श्रम विभाग योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।




यूपी श्रम विभाग योजना ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको श्रम विभाग जाना होगा।
  • अब आपको वहां से आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • आप को आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको यह फॉर्म श्रम विभाग में जमा करना होगा।
  • इस प्रकार आप यूपी श्रम विभाग योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन कर सकेंगे।

योजना के आवेदन की स्थिति जानने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • इसके पश्चात आपको योजनाएं के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको योजना आवेदन की स्थिति के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

  • इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
  • इस पेज पर आपको अपनी पंजीयन संख्या दर्ज करनी होगी।
  • इसके पश्चात आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • आवेदन की स्थिति आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।

योजनाओं से लाभवंती श्रमिकों की सूची देखने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको योजनाएं के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको योजनाओं से लाभवंती श्रमिकों की सूची के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

  • अब आपके सामने एक नया पेज खोलकर आएगा।
  • इस पेज पर आपको अपने जनपद एवं योजना का चयन करना होगा।
  • अब आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • लाभार्थियों की सूची आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।




श्रमिक पंजीयन/संशोधन करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको श्रमिक के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको श्रमिक पंजीयन/संशोधन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

  • अब आपके सामने एक नया पेज खोलकर आएगा।
  • इस पेज पर आपको अपनी आधार संख्या या फिर आवेदन/पंजीयन संख्या एवं मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
  • अब आपको अपने मंडल एवं जनपद का चयन करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको आवेदन/संशोधन करे के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
  • इस पेज पर आपको पूछी गई जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • अब आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप श्रमिक पंजीयन/संशोधन कर सकेंगे।

अपनी आवेदन/पंजीयन संख्या जानने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • इसके पश्चात आपको श्रमिक के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको अपनी आवेदन/पंजीयन संख्या जाने के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

  • इसके बाद आपको अपनी आधार कार्ड संख्या तथा मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
  • अब आपको सर्च के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • आपकी आवेदन/पंजीयन संख्या आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।




पंजीयन की स्थिति देखने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको श्रमिक के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • के पश्चात आपको पंजीयन की स्थिति के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

  • अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
  • इस पेज पर आपको अपनी आधार कार्ड संख्या तथा मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
  • अब आपको सर्च के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • पंजीयन की स्थिति आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।

नवीकरण की स्थिति देखने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • इसके पश्चात आपको श्रमिक के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको निवीकरण की स्थिति के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

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  • इसके बाद आपको अपनी पंजीयन संख्या दर्ज करनी होगी।
  • अब आपको सर्च के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • नवीकरण की स्थिति आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।

श्रमिक सर्टिफिकेट डाउनलोड करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको श्रमिक के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको श्रमिक सर्टिफिकेट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

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  • अब आपको अपनी आधार संख्या तथा पंजीयन संख्या दर्ज करनी होगी।
  • इसके पश्चात आपको सर्च कर विकल्प उपयोग करना होगा।
  • अब आपके सामने श्रमिक सर्टिफिकेट खुलकर आ जाएगा।
  • इसके पश्चात आपको डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप श्रमिक सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकेंगे।




श्रमिकों की सूची देखने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • इसके पश्चात आपको श्रमिक के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको श्रमिकों की सूची के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

  • इसके पश्चात आपको अपने जनपद, नगर निकाय/विकासखंड तथा कार्य की प्रकृति का चयन करना होगा।
  • इसके बाद आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • श्रमिकों की सूची आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।

स्व प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि डाउनलोड करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको श्रमिक के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको स्व प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि डाउनलोड करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने पीडीएफ फॉर्मेट में प्रतिलिपि खुलकर आ जाएगी।
  • इसके पश्चात आपको डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप प्रतिलिपि डाउनलोड कर सकेंगे।




प्रवासन प्रमाण पत्र हेतु आवेदन एवं स्व घोषणा पत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • इसके पश्चात आपको श्रमिक के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको प्रवासन प्रमाण पत्र हेतु आवेदन एवं स्व घोषणा पत्र डाउनलोड करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आपके सामने आवेदन पत्र पीडीएफ फॉर्मेट में खुलकर आएगा।
  • अब आप को डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकेंगे।

विभागीय लोगिन करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको विभागीय लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने लॉगइनफॉर्म खुलकर आएगा।
  • आपको इस फोन में अपनी यूज़र आईडी पासवर्ड दर्ज करना होगा।
  • अब आपको लॉगिन करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप विभागीय लॉगिन कर सकेंगे।

अधिष्ठान आवेदन करने की प्रक्रिया

    • सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
    • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
    • इसके पश्चात आपको अधिष्ठान के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
    • अब आपको आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।




  • अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
  • इस पेज पर आपको सभी महत्वपूर्ण निर्देश पढ़कर सहमत पर टिक करना होगा।
  • अब आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आपके सामने आवेदन पत्र खुलकर आएगा।
  • आपको इस आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप आवेदन कर सकेंगे।

अधिष्ठान आवेदन की स्थिति देखने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको अधिष्ठान के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको अधिष्ठान आवेदन की स्थिति के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको अपनी आवेदन संख्या दर्ज करनी होगी।
  • इसके बाद आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • आवेदन की स्थिति आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।




अधिष्ठान लॉगिन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • इसके पश्चात आपको अधिष्ठान के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको अधिष्ठान लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको अपना यूजर नेम तथा पासवर्ड दर्ज करना होगा।
  • अब आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप लॉग इन कर सकेंगे।

अधिष्ठान की सूची देखने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको अधिष्ठान के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको अधिष्ठान की सूची के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको अपने जनपद तथा अधिष्ठान के प्रकार का चयन करना होगा।
  • अब आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • इसके पश्चात आपको संपर्क करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको शिकायत के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपको शिकायत करे के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने ग्रीवेंस फॉर्म खुलकर आएगा।
  • आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • इसके पश्चात आपको सबमिट कर विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप शिकायत दर्ज कर सकेंगे।




दर्ज की गई शिकायत की स्थिति चेक करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • अब आपको संपर्क करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपको शिकायत के विकल्प पर क्लिक करना होगा
  • अब आपको शिकायत की स्थिति के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको अपना ग्रीवेंस नंबर, मोबाइल नंबर, एग्रीव्ड पर्सन नेम तथा डेट ऑफ कंप्लेंट दर्ज करनी होगी।
  • अब आपको सर्च के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • शिकायत की स्थिति आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।

इंक्वायरी करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको संपर्क करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आप को पूछताछ के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने एक नया पेज खोलकर आएगा जिसमें आपको अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, पता तथा इंक्वायरी दर्ज करनी होगी।
  • अब आपको सबमिट कर विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप शिकायत दर्ज कर सकेंगे।




संपर्क विवरण देखने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • इसके पश्चात आपको संपर्क करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको निम्नलिखित ऑप्शन में से किसी एक पर क्लिक करना होगा।
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