PMFBY Village List 2024 : इस पिछले पांच वर्षों से जिन किसानों को प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा है उनकी मदद के लिए अब डाक विभाग भी उपस्थित हो गया है। डाक विभाग अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ मौसम की फसलों के लिए भी बीमा प्रदान कर रहा है। इसका मतलब है कि जब किसान की फसलें प्राकृतिक आपदा या किसी अन्य कारण से नष्ट होती हैं, तो उन्हें बीमा का आवागमन हो सकता है।
इसके लिए किसानों को बीमा राशि के रूप में दो प्रतिशत प्रीमियम देना होगा अर्थात यदि बीमा राशि 1 लाख रुपये है तो किसान को 2,000 रुपये की प्रीमियम देनी होगी। खरीफ मौसम की फसलों के लिए बीमा की प्रक्रिया किसी भी डाकघर में जा कर पूरी की जा सकती है। डाक विभाग इस समस्या का समाधान करने के लिए विशेष अभियान को दो दिनों तक चला रहा है और इसके माध्यम से किसानों को जागरूक किया जा रहा है।
किसानों को प्रति हेक्टेयर 22 हजार 500 रुपये मिलेंगे
सरकार का निर्णय देखने के लिए यहां क्लिक करें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 13 जनवरी 2016 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी थी। इस योजना की मदद से किसान प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए प्रीमियम का भुगतान करके एक सीमा तक वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।