फटे नोटों को बदले और पाए पुरे पैसे जाने पूरी जानकारी
यह तो आप सभी जानते ही होंगे कि सामान्य लेनदेन में फटे हुए नोटों का इस्तेमाल बहुत कम होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति फटे हुए नोट लेना पसंद नहीं करते है। लेकिन अगर आपके पास कोई भी 5,10, 20, 50, 100, 200, 500, 2000 रूपये के फटे हुए नोट है तो आप इन नोटों की बदलवाकर पूरी कीमत प्राप्त कर सकते है।
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फ़टे हुए नोटों को बदलने के लिए रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (आरबीआई) ने कुछ दिशा-निर्देश जारी किये है। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार कटे-फटे नोटों को बदला जा सकेगा। कैसे आप अपने फटे हुए नोटों को बदलकर उसकी पूरी कीमत प्राप्त कर सकेंगे जानिए आगे दी गयी जानकारी में –
ऐसे बदलें फटे हुए नोट और उसकी पूरी कीमत प्राप्त करें
रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने फटे हुए नोटों को लेकर कुछ दिशा-निर्देश जारी किये गए है। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार फटे हुए नोटों को किसी भी बैंक में जाकर आसानी से बदला जा सकता है। नोट बदलने पर आप बैंक द्वारा आपको नोटों की पूरी कीमत वापस की जाएगी। यदि कोई बैंक नोट बदलने से मना करते है तो आप इस विषय में उक्त बैंक की शिकायत लिखित रूप में रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया को भेज सकते है।
केवल इस प्रकार के नोट बदले जा सकेंगे
वैसे तो सभी प्रकार के फटे हुए नोटों को किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से बदला जा सकता है। लेकिन यदि नोट की हालत बहुत ही बेकार है, कहने का मतलब है माना उस नोट के दो या तीन हिस्से हो चुके है तब भी उस नोट को बदलने की पुर आशा है और वह नोट बदला भी जा सकता है लेकिन इस स्थिति में उस नोट के बदले में आपको कम कीमत प्राप्त होगी। नोट की हालत जितनी ज्यादा खराब होगी उस नोट की उतनी ही कम कीमत वापस की जाएगी।
कौन-से नोट नहीं बदले जा सकेंगे
हालांकि रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (Reserve Bank of India) ने फटे हुए नोटों को किसी भी बैंक में जाकर आसानी से बदलने के लिए गाइडलाइन्स जारी की गयी है लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसे नोटों को किसी भी बैंक द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाएगा जिनके टुकड़े-टुकड़े हो चुके है, काटे गए नोट, जले हुए नोट या जिन नोटों को जानबूझकर फाड़ा गया हो। यदि किसी फ़टे हुए नोट में गांधी जी का वाटर मार्क या गवर्नर के हस्ताक्षर नहीं दिखाई दे रहे है तो ऐसे नोट भी बैंक द्वारा नहीं बदले जायेंगे।
बैंक द्वारा कटे फटे नोटों की जांच
यदि आप किसी भी बैंक में कटे-फटे नोट लेकर बदलने के लिए जाते है तो सबसे पहले बैंक द्वारा उन नोटों की सही ढंग से जांच की जाती है। यदि बैंक उन नोटों को बदलना चाहता है तभी वे नोट बदले जा सकेंगे। कोई भी व्यक्ति नोट बदलने के लिए बैंक पर दबाव नहीं दाल सकते है। यदि बैंक को नोट की स्थिति बदलने लायक लगती है तभी उस नोट को बदला जा सकता है। कहना का मतलब है की नोट बदलना सिर्फ बैंक पर निर्भर करता है। जिन नोटों पर गवर्नर के हस्ताक्षर और गाँधी जी की फोटो दिखाई दे रही है वे नोट बैंकों को अवश्य बदलने होंगे।
क्या है कटे-फटे नोट की राशि वापस करने का प्रावधान
Reserve Bank of India (RBI) द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुसार केवल 1 से लेकर 20 रूपये तक के नोटों के लिए पूरी राशि वापस की जायेगी। यदि 50 रूपये से लेकर 2000 रूपये तक के नोट बदले जाते है तो उनके लिए मात्र नोटों की आधी कीमत की वापस की जाएगी। आप RBI (Note Refund) Rules 2009 में इस विषय में समस्त जानकारी प्राप्त कर सकते है। इस नियम में कटे-फटे नोटों से संबंधित दिशा-निर्देश दिए गए है।