EWS School Admission: भारत सरकार ने बच्चों के Admission के लिए देश के सभी प्राइवेट स्कूलों में 25% सीट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए रिजर्व कर रखी है या फिर जिन्हे बहुत ज्यादा जरूरत है उन्हें ही इन सीटों के अंतर्गत एडमिशन दिया जाएगा। सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना का एकमात्र उद्देश्य यही है कि गरीब परिवार का बच्चा भी बेहतरीन शिक्षा फ्री में इन अच्छे प्राइवेट स्कूलों से ले सके। इन बच्चों के लिए सरकार एडमिशन फॉर्म भरेगी यह एडमिशन फॉर्म 30 अप्रैल से आरंभ हो चुके हैं और इन्हें भरने की आखिरी तारीख 15 में तय की गई है।
सरकार ने इस योजना के अंतर्गत कुछ नियम कायदे बनाए हैं जिसके अंतर्गत जितने भी प्राइवेट स्कूल है वहां पर 25 प्रतिशत की सिट आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के बच्चों के लिए आरक्षित की जाएगी। जिससे कि बढ़िया स्कूलों में इन बच्चों को भी पढ़ने का मौका मिल सके इस योजना के अंतर्गत 25% सीट “कंप्यूटराइज्ड लॉटरी सिस्टम” के जरिए लॉटरी से निकाली जाएगी जिस लिस्ट को आने वाली 20 मई को जारी कर दिया जाएगा।
EWS School Admission : Overview
सरकार द्वारा | EWS का सचहोल में आरक्षण |
किसके द्वारा शुरू किया गया | केंद्र और राज्य सरकार द्वारा |
किसके लिए शुरू किया गया | कक्षा पहली से लेकर कक्षा आठवीं तक के आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए |
आवेदन का माध्यम | Online |
विद्यार्थियों की नियुक्ति | कंप्यूटरीकृत लॉटरी के जरिए |
EWS School Admission related Important Point
- जो लोग वित्तीय रूप से कमजोर है उनके बच्चों को सरकार की ओर से यह निशुल्क पढ़ाई कराई जाएगी इसके आवेदन फॉर्म 15 मई से भरने शुरू हो जाएंगे।
- EWS श्रेणी के अंतर्गत स्कूलों में एडमिशन करने के लिए आवेदक परिवार की वार्षिक आय 250000 तक होनी अनिवार्य है।
- सरकार द्वारा यह स्कीम 2001 मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों के अंतर्गत 35000 आरक्षित सीटों में एडमिशन उपलब्ध कराए गए हैं।
- EWS की आरक्षित सीटों के अंतर्गत नर्सरी या प्रीस्कूल में दाखिला लेने के लिए बच्चों की निर्धारित आयु तय कर दी गई है जिसके अंतर्गत बच्चों का 3 साल से 5 साल की आयु होना आवश्यक है।
- CWSN (Children with Special Needs) और CWD (Children with Disabilities) की श्रेणी वाले बच्चों के लिए नर्सरी और प्रीस्कूल में दाखिला पाने के लिए 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष की आयु का होना अनिवार्य है।
- सरकार द्वारा निर्धारित इन्हीं नियम कायदों के अनुसार बच्चों को आरक्षित सीटों पर दाखिला दिया जाएगा।
आर्थिक रूप से और असक्षम वर्ग वाले बच्चों के लिए एडमिशन के लिए दस्तावेज
- आय प्रमाण पत्र,
- आधार कार्ड,
- आवेदन पत्र,
- निवासी प्रमाण पत्र,
- जाति प्रमाण पत्र,
- स्व घोषणा पत्र,
- संपत्ति और जमीन के दस्तावेज
इन डॉक्यूमेंट को चेक करने के बाद स्कूल यह सुनिश्चित कर देता है कि सभी मांगे गए डॉक्यूमेंट सही है। उसके बाद बच्चा जब विद्यालय शुरू होंगे तब वह स्कूल में शामिल हो पाएगा।
EWS Reservation के अंतर्गत एडमिशन के दिन बच्चों से किसी तरह का कोई ट्यूशन फीस चार्ज नहीं किया जाएगा। जिससे कि उनको वित्तीय रूप से को शिक्षा प्राप्त करने में आसानी हो सकेगी।
स्कूलों में EWS Reservation Eligibilities
- आवेदन कर्ता सामान्य या अनारक्षित वर्ग का होना अनिवार्य है।
- आवेदक के परिवार के पास अधिकतम कृषि भूमि 5 एकड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक के परिवार के पास रहने के लिए 1000 वर्ग फुट से ज्यादा की जमीन नहीं होनी चाहिए।
- विद्यार्थी का पहली से आठवीं कक्षा का होना अनिवार्य है।
EWS के छात्रों के लिए प्रवेश की पूरी प्रक्रिया
- अलग-अलग कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 के लिए एडमिशन करवाने के लिए EWS के विद्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होता है।
- जितने भी बच्चों ने आवेदन किया है उनका कंप्यूटरीकृत लॉटरी निकालने के बाद बच्चों को शॉर्टलिस्ट करके सूची बनाई जाती है।
- अब जिन बच्चों को लॉटरी के जरिए चुना गया है उनको 24 घंटे के अंदर उनके द्वारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए सूचित कर दिया जाता है।
- कुछ जगह पर स्कूल के बच्चों के लिए एक entrance exam और assessment test दिलवाया जाता है। जो की स्कूल खुद आयोजित करता , इन टेस्ट के रिजल्ट को EWS Admission के अंतर्गत योग्यता के रूप में रखा जाता है।