UP Good News: उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के माध्यम से संविदा कर्मी और मजदूरी करने वाले नागरिकों के लिए एक बड़ी घोषणा की गयी है। सरकार के द्वारा की गयी इस घोषणा के अनुसार अब संविदा पर कार्य कर रहे कर्मचारियों एवं दैनिक मजदूरी करने वाले नागरिकों को नियमित करने का फैसला कर लिया गया है।
इस संबंध में अपर मुख्य सचिव कार्मिक डा. देवेश चतुर्वेदी ने साशन आदेश जारी करते हुए कहा है की उन सभी संविदा कर्मियों एवं दैनिक मजदूरी करने वाले कर्मचारियों को परमानेंट करने के लिए योग्य माना जायेगा जो वर्ष 2001 या उससे पहले से समूह ग ,और घ के पदों में कार्यरत है।
संविदाकर्मी और मजदूरी करने वालों के लिए आई बड़ी खबर
सरकार के द्वारा कॉन्ट्रेक्ट बेस में काम कर रहे कमर्चारियों और दैनिक मजदूरी करने वाले नागरिकों को नियमित रूप से लेकर कई दिनों से चर्चाएं की जा रही थी। अब सविंदा में कार्य कर रहे कर्मचारियों एवं मजदूरों के लिए नियमित करने हेतु सरकार के द्वारा लिस्ट तैयार की जा रही है। इन नागरिकों की लिस्ट तैयार होने के बाद सरकार के द्वारा ऐसे कर्मचारियों को परमानेंट किया जायेगा। जो वर्ष 2001 या उससे पहले से समूह ग और घ के पदों पर दैनिक रूप से मजदूरी और कॉन्ट्रेक्ट बेस (संविदा) पर काम कर रहे है।
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कार्मिक विभाग ने यह स्पष्ट तौर पर यह साफ़ कर दिया है की नियमित रूप से कौन से कर्मचारियों को योग्य समझा जायेगा। इस मामले को लेकर सभी विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को जानकारी दी गयी है। संविदा एवं दैनिक मजदूरी के तौर पर कार्य करने वाले वह सभी नागरिक परमानेंट करने की बात को लेकर पहले भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, की सरकार किन लोगो को स्थायी रूप से यह लाभ प्रदान करेगी ,इसके लिए कुछ विभागों के द्वारा कार्मिक विभाग को इस मामले में स्पष्ट जानकारी देने का अनुरोध भी किया गया था। लेकिन शासनादेश जारी होते ही यह क्लियर हो गया है की परमानेंट नौकरी का लाभ कौन से पद के नागरिक प्राप्त कर सकते है।
समूह ग और घ के पद में तैनात कर्मचारी को मिलेगा लाभ
योगी सरकार के द्वारा यह घोषणा की गयी है की केवल समूह ग और घ के पदों में कार्यरत कर्मचारियों को नियमित तौर पर तैनात किया जायेगा। वर्ष 2001 के बाद या उससे पहले से जो संविदा के रूप में और दैनिक मजदूरी के रूप में काम कर रहे है उन सभी व्यक्तियों को स्थायी रूप से पोस्टेड किया जायेगा।