योजना को चलाने का मुख्य उद्देश्य है कि जो भी गरीब प्रथा बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको पेंशन दी जाए ताकि वह किसी भी व्यक्ति के ऊपर निर्भर ना रहे तथा अपना गुजारा खुद कर सके दोस्तों अब आप इस पेंशन को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं इसकी पूरी जानकारी हम आपको अपने आर्टिकल में देंगे राजस्थान सरकार द्वारा की गई इस योजना की शुरूआत वृद्ध व्यक्तियों को संबल प्रदान करना है ताकि वह किसी पर आश्रित ना हो और बुढ़ापे में उनको सहायता मिल सके वह किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति पर बोझ ने माना जाए
सामाजिक सुरक्षा पेंशन का वार्षिक सत्यापन कराना अनिवार्य है बिना वार्षिक सत्यापन के पेंशन बंद कर दी जाएगी
राज्य के सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियमों के अनुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना गत वर्ष 2021 हेतु सामाजिक सुरक्षा पेंशन का वार्षिक सत्यापन दो माह नवंबर और दिसंबर 2021 में दिनांक 31 दिसंबर 2021 तक किया जाना था इसलिए बुजुर्ग समय पर अपना भौतिक सत्यापन करवाएं भौतिक सत्यापन के लिए सभी नियम शर्ते आवश्यक दस्तावेज व अन्य संपूर्ण जानकारी हमने नीचे दे रखी है।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में कितने रुपए मिलते हैं
राजस्थान सरकार ने वृद्ध विधवा परित्यक्ता इस वक्त और गरीब लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए वरदान स्तर पेंशन योजना की शुरुआत की इस योजना के तहत योग्य व्यक्ति को सरकार उनके खाते में हर महीने ₹500 और ₹750 की राशि स्वीकृत करती है इसके अलावा अब इस राशि को बढ़ाकर 1000 और 1500 भी कर दिया है योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और बुजुर्गों को पेंशन देना है
आज हम आपको घर पर बैठे-बैठे पेंशन चेक करने के बारे में बता देते हैं जिससे आप वृद्ध व्यक्ति की बैंक डायरी लेकर बैंक जाने से पहले ही घर पर आई हुई pension देख सकते हैं कि कितने रुपए खाते में हैं कितने महीने की पेंशन आ चुकी है
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की पात्रता
- 55 वर्ष (महिला) और 58 वर्ष (पुरुष) या अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध हो।
- 18 वर्ष से अधिक किन्तु 39 वर्ष आयु तक की विधवा महिला जो गरीबी रेखा के नीचे (BPL) जीवन यापन करती हो।
- 18 से अधिक किन्तु 59 वर्ष तक आयु की परित्यक्ता महिला जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हो।
- 6 वर्ष से 18 वर्ष आयु तक के गरीबी रेखा के नीचे जीवयन यापन करने वाले निःशक्त व्यक्ति जिनकी निःशक्तता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक हो को दिव्यांपग शिक्षा प्रोत्सावहन सहायता राशि स्वीकृत की जाएगी।
- 18 वर्ष से 59 वर्ष आयु तक के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले नि:शक्त व्याक्ति जिनकी निशक्तता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक हो।
- वृद्वाश्रम में निवासरत 55/ 58 वर्ष से अधिक आयु के अंत:वासियों को पेंशन मिलेगी|
राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना आवश्यक कागजात
- आधार कार्ड
- वोटर कार्ड
- इनकम सर्टिफिकेट
- राजस्थान काबोनाफाइड
- जन्म प्रमाण पत्र
अपने वृद्धावस्था पेंशन की स्टेटस कैसे चेक करें
- सर्वप्रथम आपको अपनी पेंशन के स्टेटस जानने के लिए नीचे एक लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करना होगा
- लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो उसमें आपको मैन वेबसाइट दिखाई देगी जो की पेंशन विभाग की है
- वहां पर आपको पेंशनर स्टेटस ऑप्शन आएगा जिस पर आप को क्लिक करना है और अपना पीपीओ नंबर डालना है
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आपको अपनी पेंशन राशि देखने के लिए आपके पास में पीपीओ नंबर होना चाहिए जो कि आपके पेंसिल के आवेदन करने के बाद में दिया जाता है अगर आपके पास में पीपीओ नंबर भी नहीं है फिर भी आप पेशन चेक कर सकते हैं इसके लिए आपके पास आधार कार्ड या अन्य जानकारी होनी जरूरी है सर्वप्रथम हम आपको पीपीओ नंबर से पेंशन चेक करने के बारे में बताते हैं