Last Updated On January 21, 2022
Kisan Yojana : 26 जनवरी को किसानो के खाते 6000 रुपये की भेजे जायेंगे सरकार का फैसला
सरकार की ओर से किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से कई योजनाएं चलाई जा रही है। इससे किसानों को सीधा लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसी क्रम में भूमिहीन किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसे श्रमिक किसानों के लिए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की है। इसके तहत किसानों को सहायता राशि प्रदान की जाएगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ में ऐसे किसानों की संख्या अधिक है जो दूसरे के खेत में काम करके अपना गुजर-बसर करते हैं।
ऐसे किसान श्रमिकों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का क्रियान्वयन किया गया है। इसके तहत मजदूर किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो 26 जनवरी को छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के किसानों को इस योजना के तहत एक मुश्त किस्त की राशि जारी कर सकती है। यदि ऐसा होता है तो राज्य के ऐसे भूमिहीन किसानों के खाते में 6 हजार रुपए आएंगे।
किसानों को 6 हजार रुपए की मिलेगी सालाना आर्थिक मदद
छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत भूमिहीन किसानों की आर्थिक तौर पर मदद की जाएगी। इस योजना के तहत भूमिहीन किसानों को सालाना 6 हजार रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। सरकार ये सहायता एक या दो किस्तों में जारी कर सकती है। यदि एक किस्त में राशि जारी करती है तो किसानों के खातों में 6 हजार रुपए की राशि आ सकती है। राज्य सरकार की ओर से इस योजना की पहली किस्त 26 जनवरी 2022 को प्रदान की जाएगी।
3 लाख 56 हजार 485 पात्र किसान परिवारों दी जाएगी पहली किस्त
दरअसल, 1 सितंबर 2021 से 30 नवंबर 2021 तक हितग्राहियों का पंजीयन किया गया था। इसके बाद प्रदेश के 3 लाख 56 हजार 485 पात्र परिवार की पहचान हुई है। अब इन सभी लाभार्थियों को 26 जनवरी को पहली किश्त जारी की जाएगी। बीते दिनों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीएम हाउस में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक में यह घोषणा की है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य शासन के बजट में का प्रावधान किया गया है।
क्या है राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर योजना
राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना 2021 की शुरुआत की गई। इस योजना का लक्ष्य खेतिहर मजदूरों को आर्थिक सहायता पहुंचाना है। पात्र लोगों को हर वर्ष 6 हजार रुपए दिया जाएगा, पात्र लाभार्थी को अलग-अलग किश्तों में ये रकम मिलेगी। राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर योजना का लाभ उठाने के लिए कई शर्तों का पालना जरूरी है। इन किसान परिवारों को मिलेगा योजना का लाभ https://rggbkmny.cg.nic.in/
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राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत राज्य के ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों में चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, धोबी, पुरोहित जैसे पौनी पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवारों को शामिल किया गया है। इसके अलावा वनोपज संग्राहक तथा शासन द्वारा समय-समय पर नियत अन्य वर्ग को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। बेशर्त हैं कि उनके पास कृषि भूमि नहीं हो।
योजना का लाभ लेने के लिए इन शर्तों का करना होगा पालन
- इस योजना का लाभ लेने के लिए छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है।
- आजीविका का मुख्य साधन शारीरिक श्रम (मजदूरी) होना चाहिए।
- परिवार के किसी सदस्य के पास भी कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे सभी मूल निवासी भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे, जिस परिवार के पास कृषि भूमि नहीं है। पट्टे पर प्राप्त शासकीय भूमि जैसे वन अधिकार प्रमाण-पत्र को कृषि भूमि माना जाएगा।
अब तक कितने किसानों ने कराया इस योजना में पंजीयन
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले साल इस योजना को लॉन्च किया था। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीन मजदूरों और दूसरे पारंपरिक काम करने वाले परिवारों को हर साल 6 हजार रुपए दिया जाना था। इसके लिए 30 नवंबर 2021 तक पंजीयन हुए। आखिर तक छत्तीसगढ़ में 4 लाख 41 हजार से अधिक भूमिहीन खेतिहर मजदूरों ने अपना पंजीयन करा लिया था। पंजीयन के बाद आवेदनों की स्क्रूटनी हुई। अधिकारियों ने बताया, स्क्रूटनी और दावा-आपत्ति के निराकरण के बाद पात्र लोगों की अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। इस सूची में आए लोगों को राज्य सरकार इस योजना के तहत सालाना 6 हजार रुपए का भुगतान करेगी।
इन लोगों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ
- डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील या कोई अन्य पेशे के नागरिक को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- वह व्यक्ति जिसने या उसके परिवार के किसी सदस्य ने पिछले वर्ष में आयकर जमा किया है, उसे इसका लाभ नहीं मिलेगा।
- नगरीय इकाई, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत के वर्तमान व पूर्व अध्यक्ष योजना के पात्र नहीं होंगे।
- स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
- केंद्र तथा राज्य सरकार के वर्तमान या पूर्व मंत्री इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।
- लोकसभा या राज्यसभा, राज्य विधान सभा या परिषद के वर्तमान या पूर्व सदस्य को इस योजना से दूर रखा गया है।
- जिला पंचायत का वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष, नगरीय क्षेत्र के परिवार इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।
- वह व्यक्ति जिन्होंने किसी पीएसयू और स्वायत्त निकायों में अधिकारी या कर्मचारी के रूप में काम किया हो वह इस योजना पात्र नहीं है।
- आउटसोर्सिंग या दैनिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारी योजना के पात्र नहीं है।
- वह व्यक्ति जो संवैधानिक पद को धारण करते हैं या थे, वह व्यक्ति जो केंद्र शासन राज्य शासन के किसी भी मंत्रालय या विभाग या कार्यालय में कर्मचारी या अधिकारी के रूप में सेवा करते हैं या करते थे। वे योजना के पात्र नहीं माने जाएंगे।
- इसके अलावा सेवा के अंतर्गत संविदा पर काम करने वाले अधिकारी या कर्मचारी भी योजना के पात्र नहीं माने जाएंगे।
योजना में भूमिहीन किसान कैसे करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन
राज्य का कोई भी भूमिहीन किसान जो योजना की शर्तों को पूरा करता है, वह इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। योजना में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको सरकार के पोर्टल rggbkmny.cg.nic.in से आवेदन पत्र डाउनलोन करना होता है। आवेदन पत्र को भरकर ग्राम पंचायत में जमा कराना होता है। इसके बाद ग्राम पंचायत प्राप्त आवेदन पत्रों की ऑनलाइन एंट्री करती है। इसके बाद पात्र किसानों को योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाता है।
राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आवेदन करने वाले का आधार कार्ड
- आवेदन करने वाले का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
- और आवेदन करने वाले का बैंक विवरण हेतु पासबुक की फोटोकॉपीनिर्धारित प्रारूप में भरा हुआ आवेदन पत्र